नई दिल्ली |
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत के गिफ्ट्स पर जीएसटी लगेगा। मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया, ‘अब 50 हजार की कीमत से ज्यादा के गिफ्ट्स पर गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स देना होगा। इसमें हर साल एंप्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारी को दिए जाने वाले 50 हजार तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जीएसटी की सीमा से बाहर होंगे।’
क्लियरटैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने हमारी सहयोगी साइट TOI को बताया, ‘मंत्रालय का कहना है कि अगर किसी एंप्लॉयर ने अपने कर्मचारी को कोई ऐसा बिजनस गुड या एसेट दिया है जो निजी काम के लिए है और बिजनस से जुड़ा हुआ नहीं है और उसमे भुगतान किया गया है तो उसे सप्लाई माना जाएगा। साफ है कि अगर कोई गुड को सप्लाई माना जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि 50 हजार रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।’
गुप्ता ने कहा कि अगर एंप्लॉयी की बात करें तो 5 हजार रुपए से ज्यादा के गिफ्ट पर, जो एंप्लॉयर द्वारा दिया गया है उस पर टैक्स देना होगा। वित्त मंत्रालय ने भी ‘गिफ्ट’ की परिभाषा साफ करते हुए बताया, ‘जीएसटी में गिफ्ट की परिभाषा नहीं दी गई है। गिफ्ट कोई अनिवार्य चीज नहीं है जिसकी मांग की जा सके या जिसके के लिए कोर्ट जाया जाए। यह एंप्लॉयर और एंप्लॉयी के बीच स्वैच्छिक है।’