नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला देते हुए देशभर के आईआईटी में काउंसलिंग और एडमिशन पर लगाई अपनी रोक हटा दी है। अदालत ने आईआईटी-जेईई के लिए एडमिशन शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले अदालत ने 7 जुलाई को ग्रेस मार्क मामले में सुनवाई करते हुए काउंसलिंग और एडमिशन पर रोक लगा दी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन (एडवांस) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाने का मामला के सामने आने के बाद प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में उम्मीदवारों के दाखिले पर स्टे लगा दिया था।
सात सवालों की एंसर की गायब हो जाने के बाद विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दे दिया गया था। अदालत में दायर की गई एक याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि सभी उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने प्रश्न हल किए हैं या नहीं।
यह स्टे उन सभी संस्थानों पर लागू था जो प्रवेश के लिए आईआईटी-जेईई (एडवांस्ड) 2017 का इस्तेमाल करते हैं।