नई दिल्ली |
आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को लोकायुक्त कोर्ट ने अधूरा बताया। 16 हजार पन्नों के दस्तावेजों को लेकर लोकायुक्त कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कपिल के वकील ने कहा कि वह फिलहाल पारिवारिक कारणों से कोर्ट नहीं आ पाये हैं। कोर्ट ने कहा कि जो दस्तावेज कपिल ने कोर्ट को सौंपे हैं, वो आधे-अधूरे हैं और न तो उन दस्तावेजों में इंडेक्स बना हुआ है और न ही कोई पेजिंग की गई है। यहां तक कि इन दस्तावेजों पर कोई हलफनामा भी नहीं लगाया है। कोर्ट ने कपिल को 2 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें उन्हें सही तरीके से दस्तावेजों को फाइल करने के लिए कहा गया है।
केजरीवल के खिलाफ सौंपा था दस्तावेज
गौरतलब है कि कपिल मिश्रा ने वीरवार को लोकायुक्त कोर्ट पहुंचकर केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयानों को साबित करने के मकसद से 16 हजार पन्नों के दस्तावेज लोकायुक्त कोर्ट को सौंपे थे। इस दस्तावेज में करीब 7 अलग-अलग भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल हैं। इस मामले में लोकायुक्त कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई करेगी। एक वकील ने शिकायत की थी कि कपिल ने भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मामलों में मीडिया में केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए हैं, उनकी जांच लोकायुक्त करवाए।