भोपाल।
जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग के फैसले का गजट नोटिफिकेशन होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता पर कानूनविद सवाल खड़े कर रहे हैं। कानूनविद और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ब्रह्मा का मानना है कि नोटिफिकेशन के साथ ही नरोत्तम मिश्रा की सदस्यता समाप्त हो गई है, लेकिन मंत्री मिश्रा का कहना है कि सदस्यता खत्म करने का अधिकार राज्यपाल को है। हालांकि कानूनविद इस दावे को गलत ठहरा रहे हैं।
नरोत्तम ने कहा
चुनाव आयोग ने 2008 से 2013 की सदस्यता को पूरी तरह से नहीं समझाया है। इसे विषय को और खोलना था। हाईकोर्ट सब कुछ साफ कर देगा। अभी मैं विधायक भी हूं और मंत्री भी। चुनाव आयोग को सदस्यता खत्म करने का अधिकार ही नहीं है। चुनाव आयोग इस मामले को सीधे राज्यपाल को नहीं भेज सकता। उसे विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। फिर अध्यक्ष कानूनी सलाह लेकर कैबिनेट के जरिए राज्यपाल को भेजते हैं।