नई दिल्ली |
हाजी अली दरगाह के पास के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आखिरी मौका दिया है। ऐतिहासिक हाजी अली की दरगाह के पास के 908 वर्ग मीटर इलाके में अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साउथ मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह के पास से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश देते हुए डेप्युटूी कलेक्टर को कहा कि वह सुनिश्चित करें कि अदालत के आदेश का पालन हो और इसके लिए दो हफ्ते का वक्त दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। महाराष्ट्र सरकार को कहा कि दरगाह के आसपास सौंदर्यीकरण करना जरूरी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर दिए हैं तो आपको यह करना होगा। इससे पहले दरगाह ट्रस्ट ने अतिक्रमण हटाया था लेकिन अभी भी इलाके में अतिक्रमण बचा है। अब दरगाह ट्रस्टने इसे हटाने में असमर्थता जताई है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।