शिमला |
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सिंह ने अपने ऊपर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका डाली थी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।
वीरभद्र सिंह और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस आरके गौबा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत नहीं देते हुए केस खत्म करने की अपील खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वीरभद्र सिंह लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बता दें कि हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामला दर्ज किया है। केस में वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।