नई दिल्ली |
सामाजिक सुविधाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता का फैसला लेने वाली मोदी सरकार को अाज सुप्रीम काेर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार को ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की वेकेशन बैंच ने कहा कि याचिककर्ताओं की मात्र इस बात की आशंका पर की आधार के बिना उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अदालत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती। इस दौरान केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2017 कर दी गई है।