इंदौर।
तीन साल पहले नेहरू पार्क के स्वीमिंग पूल में डूबने से हुई मौत के मामले में जिला कोर्ट ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त पूल में न तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, न ही मौके पर सुरक्षाकर्मी। कोर्ट ने निगम को मृतक के परिजन को मुआवजा बतौर 40.31 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए।
नेहरू नगर निवासी 39 वर्षीय विनोद जाटवा 18 अप्रैल 2014 को नेहरू पार्क के स्विमिंग पूल गए थे। वे वहां के नियमित सदस्य और अच्छे तैराक थे। नहाने के लिए पानी में उतरे जाटवा पूल के भीतर की चिकनाई और गंदगी में घिर गए और पानी में डूबने लगे। उन्होंने सहायता के लिए हाथ-पैर मारे, लेकिन गंदगी की वजह से बाहर नहीं आ सके। घटना के वक्त वहां जीवनरक्षक कर्मचारियों की ड्यूटी तो थी, लेकिन वे मौके पर नहीं थे। इस कारण जाटवा को बचाया नहीं जा सका। पूल बंद करते वक्त आशंका होने पर पानी के भीतर तलाश की गई तो जाटवा का शव मिला।