नई दिल्ली।
यदि आपका भी बैंक में लॉकर है और अपना कीमती सामान उसमें रखते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें।भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा आपकी कीमती चीजें चोरी हो जाए या फिर कोई हादसा हो तो इसके बदले में बैंक से किसी भरपाई की उम्मीद न करें।
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के 19 बैंकों ने आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। इस खुलासे से हैरान आरटीआई कार्यकर्ता अधिवक्ता कुश कालरा ने बैंकों के इस रवैये की शिकायत पारदर्शिता के नियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करने का फैसला लिया है।
उनका कहना है कि बैंकों का यह कहना उनकी ‘गुटबंदी’ और ‘गैर-प्रतिस्पर्धा’ को दर्शाता है। कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को बताया कि आरबीआई ने याचिका के जवाब में कहा है कि उसने इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है कि लॉकर से चोरी या फिर कोई हादसा होने पर ग्राहक को कितनी भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी सरकारी बैंकों ने नुकसान की स्थिति में किसी भी तरह की भरपाई करने से पल्ला झाड़ लिया है।