चंडीगढ़ |
पंजाब में अब हाइवे के 500 मीटर के दायरे में भी शराब परोसी जा सकेगी। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को कैबिनेट के फैसले को पास करते हुए पंजाब एक्साइज ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसमें हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर लगे होटल, रेस्तरां और क्लब को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से छूट मिली है जिसमें हाइवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर रोक है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने पिछले शनिवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। सरकार की नई नीति के मुताबिक नैशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के अंदर शराब का कारोबार प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन ये प्रतिबंध होटल, रेस्तरां और क्लब पर लागू नहीं होंगे।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट और नैशनल हाइवे की 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन, इस बैन से रेस्तरां, होटल और क्लब को छूट मिलेगी।