नई दिल्ली |
मोदी सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस और जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आर.बी.आई. में जमा करने की इजाजत दे दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर-अंदर पैसे जमा कराए जा सकते हैं।
यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है। इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों को पुराने नोट आर.बी.आई. से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है।
सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में पड़े हैं और ऐसे मामले महाराष्ट्र से खासतौर से सामने आए हैं। बैंकों का कहना है कि वे किसानों को इसके चलते कैश नहीं दे पा रहे हैं। नोटबंदी के 6 माह बीत जाने के बाद भी उनके पास पुराने नोटों के बंडल हैं जिन्हें वे एक्सचेंज नहीं करवा पाए और अब (यह नोटिफिकेशन आने तक) आर.बी.आई. इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है।
सिर्फ नासिक के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो उसी के पास करीब 340 करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पड़े हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था।