नई दिल्ली |
सुप्रीम कोर्ट से भी जस्टिस कर्णन को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस कर्णन को अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। उन्हें मंगलवार को ही कोयटंबूर से अरेस्ट किया गया है। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत और उन्हें सुनाए गए 6 महीने की सजा के खिलाफ अपील की थी।
सर्वोच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने कहा, ‘सात जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन को सजा सुनाई है। उस आदेश को रद्द कर जस्टिस कर्णन को राहत नहीं दी जा सकती है। इस बाध्यकारी सजा के आदेश की अवहेलना करने या रद्द करने का अधिकार दूसरी बेंच के पास नहीं है।’
जस्टिस कर्णन को न्यायालय की अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज कर्णन को मंगलवार को बंगला सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयटंबूर से अरेस्ट किया है। एक महीने से भी अधिक समय से उनकी तलाश की जा रही थी। 62 साल के कर्णन न्यायिक सेवाओं से इसी साल 12 जून को सेवानिवृत हुए हैं। वह एक रिजॉर्ट में छुपे हुए थे और जब उन्हें सीआईडी ने देखा तो उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया था।