नई दिल्ली |
भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को आज सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव मामले में कार्रवाई को दिसंबर तक टालने के भारत के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि तथ्यात्मक तौर पर यह स्थिति गलत है। उन्होंने कहा कि गत 8 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने भारत से इस मामले में संबंधित दस्तावेज 13 सितंबर तक न्यायालय में जमा कराने को कहा, साथ ही पाकिस्तान से इस पर जवाबी दस्तावेज 13 दिसंबर तक देने को कहा गया है।
भारत ने जल्द सुनवाई का किया था अनुरोध
उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों के अवलोकन के बाद न्यायालय के अध्यक्ष अगली सुनवाई की तारीख के बारे में निर्णय लेंगे। बागले ने कहा कि 8 जून को इस मामले की समय सीमा के बारे में चर्चा हुई। भारत ने मामले की जल्द और तेजी से सुनवाई का अनुरोध किया और दस्तावेज जमा कराने के लिए चार महीने का समय मांगा जो उसे मिल गया क्योंकि भारत को ये दस्तावेज सितंबर तक जमा कराने हैं। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। भारत के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस पर पिछले महीने रोक लगा दी थी।