नई दिल्ली |
आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाता खोने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 50,000 रुपये या इससे अधिक के लेनदेन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।