नई दिल्ली |
उच्चतम न्यायालय ने पशु बाजार में गाय और अन्य पशुओं की बिक्री और खरीदारी पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर आज उसे नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। न्यायालय ने हैदराबाद स्थित गैर सरकारी संगठन आल इंडिया जमायतुल कुरेश एक्शन कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने वध के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
‘पशु व्यापारियों होंगे रोजी-रोटी से वंचित’
याचिकाकर्ता का कहना था कि केंद्र की यह अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह पशु व्यापारियों को रोजी-रोटी कमाने से वंचित करने वाली है। उसका दावा था कि केंद्र के इस आदेश से गरीब किसानों को गहरा धक्का लगा है तथा देश के 1 लाख करोड़ रुपए मांस उद्योग के लिए आपूर्ति कम हो गई है। केंद्र सरकार की 25 मई की अधिसूचना में वध के लिए पशु बाजार में गाय और अन्य पशुओं की बिक्री और खरीदारी पर रोक लगायी गयी है।