रोहतक |
योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। न्यायाधीश हरीश गोयल ने एसपी को आदेश दिए हैं कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार कर अगली तारीख पर पेश किया जाए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान 12 मई को भी स्वामी रामदेव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। तब जमानती वॉरंट जारी हुआ था। अब इस इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने कोर्ट में केस किया था।
रोहतक की नई अनाज मंडी में 3 अप्रैल 2016 को सद्भावना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विवादित भाषण दिया था। रामदेव ने बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ‘आज कल कुछ लोग टोपी पहन कर ये कहते हैं कि चाहे सिर धड़ से अलग हो जाए वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि देश के कानून का सम्मान करते हैं, नहीं तो अगर कोई भारत माता का अपमान करे तो लाखों सिर धड़ से अलग कर सकते हैं।’
रामदेव के इस विवादित भाषण के बाद हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बतरा ने रोहतक के एसपी को शिकायत कर रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। एसपी ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पूर्व मंत्री ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। इसी मामले को लेकर न्यायाधीश हरीश गोयल की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को भी कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बतरा कोर्ट में मौजूद रहे। दोपहर तक कोर्ट में स्वामी रामदेव का इंतजार होता रहा, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। पूर्व मंत्री के वकील ओपी चुघ ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वामी रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया।