नई दिल्ली।
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन से आधार को लिंक करने के मुद्दे पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दे दी हो, लेकिन केंद्र सरकार आधार की अनिवार्यता से पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए UID अनिवार्य है। 30 जून के बाद ऐसे लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिनके पास आधार नंबर नहीं है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि जहां आधार कार्ड बनवाने की सुविधा नहीं है, वहां राहत दी गई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में लोगों को आधार कार्ड बनवाने का पर्याप्त मौका और सुविधाएं दी गईं, वहां यूआईडी के बगैर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा गया है कि 30 जून 2017 तक अनिवार्य रूप से आधार के लिए पंजीयन कराने की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अपने क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव में लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वे नजदीकी अधिकारी के पास आधार का पंजीयन कराने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता ताकि जब भी सुविधाओं जुटें, उनका आधार बनवाया जा सके। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओें का लाभ मिलता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह सरकार को 30 जून तक आधार अनिवार्य करने दिशा में बढ़ने दे, क्योंकि 95 फीसदी लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से आधार को लिंक करवाकर सरकार पिछले ढाई साल में 49,560 करोड़ रुपए की बचत कर चुकी है।