बेंगलुरू।
शहर पुलिस जल्द ही नए मोटर वाहन अधिनियम 2016 (संशोधन विधेयक) को लागू कर देगी। इसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा।
बेंगलुरू चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित सोमवार को संबोधित करते हुए सिटी पुलिस आयुक्त प्रवीण सूद ने संकेत दिया कि अगले दो महीने में किसी भी समय इस कानून को लागू किया जा सकता है।
यह एकमात्र तरीका है जिससे हम वाहन चलाने वाले लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का सलीका सिखा सकते हैं। जुर्माना भारी-भरकम होगा, लिहाजा वाहन चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से पहले दो बार सोचेंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहर में यातायात सुलभ हो सकेगा।
लोकसभा की ओर से 10 अप्रैल 2017 को विधेयर पारित किया गया था, जिसे राज्यसभा से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। नए कानून को लागू करने से पहले शहर पुलिस शहर भर में करीब 1,000 सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करने की तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। लिहाजा, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ट्रैफिक तोड़ने वालों को यह बता सकें कि उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है और इसके लिए हम तस्वीरों और उल्लंघनों के अन्य सूक्ष्म-विवरणों के साथ चालान बनाएंगे।