नई दिल्ली।
कोयला घोटाले में दोषी पाए गए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और पूर्व डायरेक्टर केसी समारिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। दोनों को कोयला घोटाले में पिछले दिनों अदालत ने दोषी माना था। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है।
अदालत ने गुप्ता और समारिया के अलावा केसी क्रोफा को भी दो साल की सजा सुनाई है जबकि पीके अहलुवालिया को तीन साल की सजा मिली है। हालांकि सजा सुनाए जाने के ठीक बाद इन सभी को जमानत मिल गई।
कोर्ट ने इन तीनों को मध्य प्रदेश में एक कंपनी को कोयला खदान देने के मामले में दोषी ठहराया है। इसके बाद यह पहला मामला है जिसमें कोयला घोटाला में किसी सरकारी अधिकारी को दोषी करार दिया गया है। जानकारी के अनुसार अदालत ने एचसी गुप्ता के अलावा केसी समारिया को दोषी पाया था।
गुप्ता यूपीए सरकार में 2006 से 2008 के बीच कोयला सचिव थे। कोयला खादनों के आवंटन पर नजर रखने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए उन पर आरोप लगा कि उन्होंने निलामी के लिए पारदर्शिता का पालन नहीं किया और जिसके चलते करोड़ों का नुकसान किया।