भोपाल।
अवैध उत्खनन खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कलेक्टरों को वाहन राजसात करने, जुर्माना लगाने और वाहन को नीलाम करने के अधिकार दिए हैं। इसके लिए खनिज विभाग ने गौण खनिज नियम में गुरुवार को बदलाव कर दिया।
इसके तहत तीन बार से ज्यादा अवैध खनन या परिवहन करते मशीन या डम्पर जब्त होने पर रायल्टी का अधिकतम 70 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह 50 हजार रुपए से कम नहीं होगा। जुर्माना नहीं देने पर राजसात की कार्रवाई होगी। इसी तरह निजी जमीन पर मुरम, पत्थर और रेत खनन के अस्थाई लायसेंस भी अब नहीं दिए जाएंगे।
नर्मदा सहित प्रदेश की कई नदी की रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले लगातार सामने आने पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बैठक लेकर खनिज विभाग को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर विभाग ने नियमों में संशोधन करके कार्रवाई के अधिकार कलेक्टरों को दे दिए हैं।
सचिव खनिज मनोहर दुबे ने बताया कि गौण खनिज नियम 1966 के नियम 53 में संशोधन करके कलेक्टरों को कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। अब वे अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे वाहन को राजसात कर सकेंगे। साथ ही इन्हें नीलाम करने का अधिकार भी कलेक्टरों को होगा। वे अवैध खनिज और वाहन पर जुर्माना भी लगा सकेंगे। कोई लीजधारक यदि कम मात्रा दिखाकर ज्यादा खनिज बेचता है तो कलेक्टर कारण बताओ नोटिस जारी कर लीज निलंबित कर सकता है।