नई दिल्ली।
दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के अलावा दो और लोगों को कुछ सेक्शन्स में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन तीनों को मध्य प्रदेश में एक कंपनी को कोयला खदान देने के मामले में दोषी ठहराया है। इसके बाद यह पहला मामला है जिसमें कोयला घोटाला में किसी सरकारी अधिकारी को दोषी करार दिया गया है।
जानकारी के अनुसार अदालत ने एचसी गुप्ता के अलावा केसी क्रोफा और पीके अहलुवालिया को दोषी करार दिया है जबकि मामले में फंसे चार्टर्ड आकउंटेट अमित गोयल को अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि गुप्ता यूपीए सरकार में 2006 से 2008 के बीच कोयला सचिव थे।
कोयला खादनों के आवंटन पर नजर रखने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए उन पर आरोप लगा कि उन्होंने निलामी के लिए पारदर्शिता का पालन नहीं किया और जिसके चलते करोड़ों का नुकसान किया।