इस्लामाबाद |
कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट 18 मई को अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले को लेकर दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं। इससे पहले इस मामले में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ( ICJ) में पाकिस्तान की दलील पर भारत ने कहा है कि उसकी दलील विरोधाभासी और असंगतियों से भरी है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक राजनयिक पहुंच को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि वियना संधि किसी देश के जासूस की दूसरे देश में गिरफ्तारी की सूरत में नहीं लागू होती। उसकी इस दलील को भारत का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने विरोधाभासी बताया क्योंकि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच के लिए इस मामले को एक दूसरे मामले से जोड़कर शर्तें रखी था, जबकि दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं था। उधर पाकिस्तान अपनी दलील बार-बार दोहराता रहा कि यह मामला ICJ का नहीं है और भारत इसे राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।