नई दिल्ली |
केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के बीच आज दिल्ली उच्च न्यायालय में तीखी बहस हुई। यह बहस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले में जेतली से जिरह के दौरान हुई।
केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपए के दीवानी मानहानि के मुकदमे में जेतली का बयान दर्ज नहीं हो सका क्योंकि मंत्री ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे जाने-माने वकील द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द पर आपत्ति जताई। संयुक्त रजिस्ट्रार दीपाली शर्मा के समक्ष उपस्थित वित्त मंत्री अपना आपा खो बैठे और जेठमलानी से पूछा कि क्या केजरीवाल से निर्देश लेकर उनके खिलाफ इस शद का इस्तेमाल किया गया। जेतली ने कहा, ‘‘अगर एेसा है तो मैं प्रतिवादी (केजरीवाल) के खिलाफ आरोपों को बढ़ा दूंगा।’’
उन्होंने कहा कि निजी दुर्भावना की भी एक सीमा है। जेतली का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और संदीप सेठी ने भी कहा कि जेठमलानी अपमानजनक सवाल कर रहे हैं और उन्हें खुद को अप्रासंगिक सवाल पूछने से संयमित करना चाहिए क्योंकि ‘‘यह मामला अरुण जेतली बनाम अरविंद केजरीवाल है और यह राम जेठमलानी बनाम अरुण जेतली नहीं है।’’ इसपर जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने इस शह्द का इस्तेमाल केजरीवाल के निर्देश पर किया है।
आप नेताओं का बचाव कर रहे जेठमलानी समेत वकीलों के एक समूह ने यह भी कहा कि जेतली अपने कथित मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए के दावे के हकदार नहीं हैं। जेतली ने केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके 10 करोड़ रपए के क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इन नेताओं ने साल 2000 से 2013 तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहने के दौरान जेतली पर वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया था।