लाहौर।
मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद और उसके चार साथियों को ‘जिहाद के नाम पर आतंकवाद’ फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष ये दलील रखी है। पुलिस ने शनिवार को सईद और उसके चार साथियों को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एजाज अफजल खान की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश किया।
इस बोर्ड में लाहौर हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस आयशा ए. मलिक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जमाल खान मंडोखेल भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सईद के वकील एके डोगर भी मौजूद थे, लेकिन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक ने अपनी पैरवी खुद करने का फैसला किया।
सईद ने बोर्ड के समक्ष कहा कि सरकार की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कभी भी कोई सरकारी संस्था साबित नहीं कर पाई है।