नई दिल्ली |
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज सुनवाई करेगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट (आईसीजे) में अपील की थी। इससे पहले भारत की अपील पर 9 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ने सुनवाई तक पाकिस्तान से जाधव की फांसी रोकने को कहा था। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि जब तक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती।
पाक का दावा
जाधव को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने कहा कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। वहीं भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी करने और इस्लामाबाद के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है।