रोहतक |
योग गुरु बाब रामदेव के खिलाफ रोहतक कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। रामदेव पर गत वर्ष रोहतक में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में विवादित बयान देने का आरोप है। उनके खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने बतरा की याचिका पर पहले रामदेव को समन जारी किए थे, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। बता दें, इस मामले में पिछले दिनों बाबा रामदेव और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा के बीच बाबा मस्तनाथ मठ में गुप्त मीटिंग भी हुई थी। जिसे इस केस को जोड़कर देखा गया था। बताया जा रहा है कि एक लाख का बांड भरने के बाद बाबा रामदेव को जमानत दे दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।
ये है मामला
रोहतक की अनाज मंडी में गत वर्ष हुए सद्भावना सम्मेलन में हरियाणा के ब्रांड एंबेसडर और योग गुरु बाबा रामदेव शिरकत करने के लिए आए थे। उन्होंने भारत माता की जय बोलने को लेकर मंच से बयान दिया था कि यदि कानून आड़े न आता तो वह भारत माता की जय नहीं बोलने वाले लाखों लोगों का सिर कलम कर देते। इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। सद्भावना सम्मेलन के अगले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने एसपी को शिकायत देकर मांग की थी कि बाबा रामदेव ने देशद्रोही बयान दिया है, इसलिए उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो पूर्व मंत्री ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी।