पणजी।
गोवा में खुलेआम शराब पीना भारी पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस बारे में पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
गोवा पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने का आदेश जारी किया है जो खुलेआम शराब पीते दिखाई दें। ऐसे लोगों को आइपीसी की धारा 34 के तहत गिरफ्तार करने को कहा गया है।
यह निर्देश पर्यटन क्षेत्र और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जारी किया गया है।
पुलिस विभाग के बयान के अनुसार, कश्यप ने लोगों को यह बताने के लिए बुलाया था ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जा सके।
इस बैठक में पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों समेत 60 से 70 लोग शामिल हुए। इसमें समुद्र तटों पर रात के समय पर्यटकों में शराब पीने के बढ़ते चलन पर भी चर्चा हुई।