*जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून में बदलाव, आर्थिक आधार पर मिलेगा 10% आरक्षण*
*नई दिल्ली* केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहस फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून 2004 में बदलाव का फैसला लिया गया है। अध्यादेश के जरिए कानून में बदलाव किया जाएगा।
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले केवल एलओसी के पास रहने वाले नागरिकों को ही आरक्षण दिया जाता था। इसके साथ ही राज्य में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जेटली ने कहा कि कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर पर दो फैसले लिए गए हैं जिसके तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा।
जेटली ने बताया, “जम्मू-कश्मीर के संबंध में दो निर्णय किए गए हैं। आज कैबिनेट बैठक में कुछ प्रावधान लागू करने का फैसला किया गया है। यहां पर रिजर्वेशन एक्ट 2004 लागू है, इसमें जाति के आधार पर बैकवर्ड एरिया को भी आरक्षण मिला था। ये इसलिए था, क्योंकि जो लोग देश की सीमा के साथ रहते हैं, उनके जीवन में उथल-पुथल रहती है। 2004 से वो केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था। ये ऊपरी हिस्सों में है, पर इंटरनेशनल बॉर्डर वाले लोगों के लिए ये आरक्षण नहीं था। आज उस एक्ट को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से अमेंड किया गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी यह आरक्षण मिलेगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल संशोधन 2019 को मंजूरी दी।”