चंडीगढ़।
हजारों करोड़ के मालिक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत के पास जुर्माना भरने के लिए 30 लाख रुपए नहीं हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में गुरमीत के वकील एसके गर्ग ने यह दलील दी है। हालांकि कोर्ट ने इसे मानने से इन्कार कर दिया और दो महीने के भीतर रकम ट्रायल कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ गुरमीत की अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ गुरमीत की सजा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर गुरमीत और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सोमवार को जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ से गुरमीत के वकील एसके गर्ग नरवाना ने आग्रह किया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत के खिलाफ 30 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे अदा करने में वह असमर्थ हैं।
गर्ग ने कहा कि गुरमीत अब संसार का एक तरह से त्याग कर चुके हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि गुरमीत के पास काफी संपत्ति और बैंक खाते हैं। वह रकम अदा करें। यह रकम किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा रहेगी। पीठ ने यह राशि साध्वियों को जारी किए जाने पर रोक लगा दी।