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नई दिल्ली |
गोधरा कांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाया। एसआईटी की विशेष अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था जबकि 63 को बरी कर दिया था। 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों पर फैसला बदलते हुए उनकी फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एस-6 बोगी में आग लगा दी गई थी। सुबह 7 बजकर 57 मिनट पर हुई इस घटना में अय़ोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इस कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इस डिब्बे में ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे ‘कार सेवक’ थे।
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