नई दिल्ली |
जकिया जाफरी की पुनर्विचार याचिका गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। जकिया ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी के सामने इस याचिका पर सुनवाई इसी साल तीन जुलाई को पूरी हुई थी। गौरतलब है कि दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटिजन फार जस्टिस एंड पीस ने दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश के आरोपों के संबंध में मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।