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चेन्नै |
तमिलनाडु में चल रही सियासी उठापटक के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अगले आदेश तक सदन में फ्लोर टेस्ट पर रोक बरकरार रहेगी। विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के वकील ने अदालत के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक सदन में कोई बहुमत परीक्षण नहीं होगा, जब तक कि संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल न कर दिए जाएं।
मद्रास हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने 18 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, लिहाजा वह अयोग्य बने रहेंगे। अब 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
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