मदुरै |
मदुरै जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने 22 लड़कियों का यौन शोषण किया, जिसके बाद उसे मंगलवार को एक विशेष अदालत ने 55 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने एस अरोकियासमी पर पोधुंबू गांव के स्कूल में 91 लड़के और लड़कियों का यौन शोषण करने के मामले में जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 3.4 लाख रुपये 22 लड़कियों को वितरित किये जाएंगे, जिनमें दलित भी शामिल हैं।
अपर जिला जज आर शनमुगासुंदरम ने अरोकियासमी को भारतीय दंड संहिता की एसीएसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। इस फैसले को हर नजरिये से मील का पत्थर माना जा रहा है। हालांकि, न्यायाधीश ने सी अमली रोज और शनमुगा कुमारसमी समेत विक्टर को बरी कर दिया, जिन पर हेडमास्टर के अपराध में मदद करने का आरोप था। गौरतलब है कि एक पीड़ित की मां ने इस मामले को सात साल पहले पुलिस के सामने रखा था, जिसके बाद पुलिस ने हेडमास्टर समेत 3 अन्य शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पी परिमलादेवी ने कहा, ‘पहली बार देश में विशेष अदालतों के लिए अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में एक अपराधी को 50 वर्ष से अधिक कारावास की सजा देकर पीड़ितों को उचित भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।’