गुवाहाटी |
असम सरकार ने एक बार फिर एक बड़े कानून को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा पास की गई नई जनसंख्या नीति के अनुसार अब दो से ज्यादा बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी सहित किसी भी सरकारी लाभ और सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस कानून में यह प्रावधान भी रखा गया है कि दो से अधिक संतान पैदा करने वाला व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकता।
यह फैसला सरकार की उस जनसंख्या नीति का हिस्सा है जिसे शुक्रवार को एक विस्तृत चर्चा के बाद राज्य विधानसभा के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव रखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत सभी राज्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए सरकार द्वारा नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।