गुरुग्राम |
भोंडसी के रायन इंटरनैशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुए 7 साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया जाएगा और एक दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
कोर्ट के जज ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वह रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो, तीनों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं।
सीबीआई को अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से इस केस में आगे की जांच के लिए कोई निर्देश नहीं मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
उधर यह केस सीबीआई को देने में हो रही देरी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा, ‘मैं हैरान हूं। मुझे नहीं पता क्यों इस केस को सीबीआई को देने में देरी हो रही है। 12 दिन हो चुके हैं मेरे बेटे की हत्या को।’