नई दिल्ली |
अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दो जिला जजों को इस मामले में ऑब्जर्वर बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन के भीतर नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। बता दें कि वर्तमान पर्यवेक्षक अपने रिटायरमेंट की वजह से आगे की सेवा नहीं दे पाएंगे।
बता दें कि अयोध्या मामले तमाम पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई है। अयोध्या के विवादास्पद ढांचे को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद तमाम पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी और याचिका सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से लंबित है। पिछले साल 26 फरवरी को सुब्रमण्यन स्वामी को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था। स्वामी ने राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की थी। स्वामी का दावा है कि इस्लामिक देशों में किसी सार्वजनिक स्थान से मस्जिद को हटाने का प्रावधान है और उसका निर्माण कहीं और किए जा सकता है। मामले में मुख्य पक्षकार हिंदू महासभा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि हैं।