मुंबई |
1993 में मुंबई को दहला देने वाले सीरियल बम धमाकों के मामले में आज अबू सलेम को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में 24 साल बाद आज विशेष टाडा अदालत 5 दोषियों को सजा का ऐलान करेगी, जिसमें अबू सलेम भी शामिल है। 12 मार्च 1993 को हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। इन धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।
इस मामले में 16 जून, 2017 को न्यायाधीश जीए सनप ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को धमाकों का षडयंत्र रचने के लिए दोषी माना था जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कयूम को इस मामले से बरी कर दिया था।
दोषियों को सजा कितनी हो, इस पर हुई बहस के दौरान सरकारी वकील दीपक साल्वी ने डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को मृत्युदंड और सिद्दीकी को आजीवन कारावास देने की मांग की थी। साल्वी ने कहा था कि वैसे तो अपराध को देखते हुए अबू सलेम को भी फांसी की सजा देनी चाहिए लेकिन सरकारी वकील ऐसी मांग नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय प्रत्यर्पण ऐक्ट इसमें आड़े आता है। इस ऐक्ट की धारा 34(सी) के तहत जिस देश से किसी आरोपी को प्रत्यर्पित किया जाता है उसे वहां फांसी नहीं दी जा सकती है। साल्वी के मुताबिक, हालांकि सलेम को आजीवन कारावास की सजा जरूर दी जा सकती है।