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चंडीगढ़ |
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट समुदाय समेत 6 जातियों को आरक्षण देने पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट तलब की है। आयोग को यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 तक हाई कोर्ट को सौंपनी होगी। हाई कोर्ट ने 6 मार्च को जाट समुदाय समेत 6 जातियों को सरकार द्वारा आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हरियाणा सरकार को 30 नवंबर तक बैकवर्ड कमिशन को डेटा उपलब्ध करवाना होगा। 31 दिसंबर तक इस डेटा को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और 31 मार्च से पहले बैकवर्ड कमिशन को जाट आरक्षण पर निर्णय लेना होगा। हाई कोर्ट में इन आदेशों के साथ ही जाटों को आरक्षण देने या ना देने का फैसला बैकवर्ड कमिशन पर छोड़ दिया है।
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