नई दिल्ली |
सरकार द्वारा आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। पहले ये तारीख 31 अगस्त तक की गई थी । इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।
लिंक न करवाने से आपको होंगे ये नुक्सान
अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने पर आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आई.टी.आर. दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।
आपकी सैलरी भी रुक सकती है। पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टी.डी.एस. की कटौती करती हैं और पैन कैंसिल होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।