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हिसार।
स्वयंभू भगवान कहलाने वाले बाबा रामपाल को हिसार की अदालत ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने व महिलाओं को जबरन बंधक बनाने के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि, हत्या, हत्या के प्रयास व देशद्रोह के अन्य मामलों में सुनवाई जारी रहेगी और इस कारण रामपाल को जेल में ही रहना होगा।
फैसले के बाद कोर्ट के बाहर आए रामपाल के वकील एपी सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके मुवक्किल को आईपीसी की धारा 426 और 427 के तहत दर्ज मामलों में कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह सच की जीत है। इन दोनों मामलों की न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद यह फैसला आया है।
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