बिलासपुर ।
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मरवाही विधायक अमित जोगी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में मुख्य याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम की शिकायत पर यह अनुशंसा की गई है।
संतकुमार नेताम ने हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित शिकायत कर अमित जोगी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का निवेदन किया था। नेताम की शिकायत में कहा गया है कि चूंकि मरवाही विधानसभा सीट क्रमांट 24 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। अब जबकि जोगी की जाति मामले में छानबीन कर रही हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है। ऐसे में अमित जोगी की जाति भी स्पष्ट हो जाती है कि वे आदिवासी नहीं है।
ऐसे में आदिवासियों के लिए रिजर्व मरवाही सीट से उनकी सदस्यता तत्काल रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2011 को छत्तीसगढ़ की हाईपॉवर कमेटी को अजीत जोगी की जाति की जांच करने के निर्देश दिए थे। सात साल बाद 26 जून 2017 को हाईपॉवर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि अजीत जोगी आदिवासी नहीं है।