नई दिल्ली |
उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपी ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका मंजूर कर ली। वह पिछले करीब नौ साल से जेल में थे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह बॉबे उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश को खारिज करता है।
न्यायालय ने हालांकि कर्नल पुरोहित पर कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें देश से बाहर जाने पर रोक भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले न्यायालय ने गत 17 अगस्त को इस मामले में ले. कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ले. कर्नल पुरोहित की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने इस मुकदमे के आरोपियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का एनआईए पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है तो उनके मुवक्किल को क्यों नहीं?