इंदौर।
परिवहन विभाग के अभियान के बाद भी लगातार नियमों का उल्लघंन कर बस संचालित कर रहे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरटीओ ने नया तरीका निकाला निकाला है। अब ऐसी कोई भी बस पकड़ाने पर चालक के लाइसेंस की केटगरी कम कर दी जाएगी। जिससे वे बस नहीं चला सकेंगे।
आरटीओ डॉ एमपी सिंह ने बताया कि बस संचालकों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन वे ओवरलोडिंग से बाज नहीं आ रहे है। इसके अलावा मनमानी करना,अधिक किराया वसूलना,यात्रियों के साथ बुरा बर्ताव करना जैसे घटना क्रम लगातार सामने आए हैं।
पिछले दिनों एक छात्र ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी कि उसे पथरी की बीमारी थी और बस के चालक परिचालक ने लघुशंका के लिए बस नहीं रोकी थी। इसलिए अब हमने यह निर्णय लिया है कि अब ऐसी कोई बस पकड़ में आती है तो उस पर 5 हजार के जुर्माने के साथ ही उसके चालक का हैवी लाइसेंस में से केटेगरी कम कर दी जाएगी और सामान्य लाइसेंस कर दिया जाएगा। जिससे वह गाड़ी नहीं चला पाएगा।
आरटीओ ने बताया कि नियम के अनुसार चालक की जिम्मेदारी है कि वह गाडी ठीक से चलाए। वहीं बस में किसी भी प्रकार कमी होने पर वह बस नहीं चलाए।