नई दिल्ली |
बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी को बेटे की शादी अटेंड कराने केरल ले जाने पर खर्च को लेकर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। मदनी को कोर्ट ने 13 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रहने का आदेश दिया, जिसके बाद बेटे की शादी में शामिल होने के लिए केरल पहुंचाने को कर्नाटक सरकार ने 15 लाख रुपयों की मांग कर डाली।
2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट्स मामले में मदनी का ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने बीमार मां से मिलने और शादी अटेंड करने की इजाजत दी और 13 दिनों के लिए केरल में रहने की इजाजत दी। कोर्ट का आदेश था कि इसका पूरा खर्च मदनी उठाए। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने जीएसटी जोड़कर 14.8 लाख रुपये का बिल पेश कर दिया। कोर्ट के सामने पेश किए गए बिल के मुताबिक, सरकार ने एसीपी के लिए 2.6 लाख रुपयों की मांग की, जो मदनी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और बाकी की रकम एस्कॉर्ट टीम के 18 अन्य सदस्यों में बांटने के लिए मांगी गई।
जस्टिस एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा आरोपी को एस्कॉर्ट करने के काम को उनकी ड्यूटी बताया और इसपर आए खर्च को मांगे जाने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ट्रैवलिंग और डीए मिलता है।