नई दिल्ली।
गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा बटन के उपयोग के मामले में कांग्रेस को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नोटा के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कांग्रेस से कहा कि इस मुद्दे को उठाने में आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया जबकि चुनाव आयोग ने 2014 में ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।
बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव में नोटा के उपयोग की अधिसूचना जारी करने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थीं। कांग्रेस ने इसे लेकर राज्यसभा में हंगामा भी किया था। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि जनवरी 2014 में राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू किया गया। ऐसा 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ यानी नोटा का विकल्प अनिवार्य करने के आदेश के बाद किया गया।