नई दिल्ली |
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 199 केसों की फाइल पेश की। अदालत ने केंद्र को कहा कि इन फाइलों की फोटोकॉपी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब आगामी 2 अगस्त को होगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा वर्ष 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें 199 मामलों को बंद करने के कारण बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा कि आखिर किन आधारों पर इन मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ाई गई। पीठ ने सरकार को जवाब देने के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त दिया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा कि इस घटना को 33 वर्ष बीत गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों और चश्मदीदों की खोज-खबर नहीं है। ऐसे में जांच कैसे संभव है।