भोपाल।
प्रदेश के कर्मचारियों को प्लॉट खरीदना हो या मकान बनाना हो, बीमारी हो या फिर बेटा-बेटी की शादी करना हो, पैसों का इंतजाम करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पेंशन की राशि से इन कामों के लिए राशि निकाली जा सकती है।
वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इसकी घोषणा मंगलवार को विधानसभा में की। नई अंशदायी पेंशन योजना में 2005 के बाद नियुक्त एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अब तक पेंशन खाते से राशि निकालने की कोई प्रक्रिया ही तय नहीं है।
प्रश्नकाल में प्रहलाद भारती ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि नई अंशदायी पेंशन योजना में 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान जरूरत पड़ने पर पेंशन खाते में जमा राशि निकालने के क्या नियम हैं। इस पर वित्त मंत्री ने माना कि इसको लेकर कोई प्रक्रिया अभी तय नहीं की गई है।
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी संतान की उच्च शिक्षा, विवाह, प्लॉट या मकान खरीदने, कैंसर, किडनी फेल, बायपास, हार्ट वॉल्व सर्जरी, कोमा या लकवा जैसी बीमारी के लिए पूरे सेवाकाल में तीन बार राशि प्राप्त कर सकेंगे। पेंशन खाते से राशि कम से कम पांच साल के अंतराल पर ही निकाली जा सकेगी।