भोपाल।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल सिमी आतंकी मुठभेड़ मामले में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल में पिछले साल जेल से भागे सिमी के आठ आतंकी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए थे। मारे गए एक आतंकी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी और आयोग गठित किए जाने को देखते हुए याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ दवे व फारूक रशीद की दलीलें सुनने के बाद केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
वकीलों का कहना था कि पूरे मुठभेड़ कांड की किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए जो मध्य प्रदेश सरकार के अधीन न हो। याचिका में एक सदस्यीय आयोग की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि आयोग ने याचिकाकर्ता या मुठभेड़ में मारे गए लोगों के किसी रिश्तेदार को जांच में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी।