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नई दिल्ली।
‘निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं’ इस पर सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। मामले की जड़ में यह सवाल है कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है?
इस सुनवाई के निर्देश मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार की वैधानिकता के मामले मे सुनवाई करते हुए दिये।
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