नई दिल्ली |
केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रहे सभी ‘अवांछित मामलों’ में अनिवार्य तौर पर एफआईआर दर्ज करें। यह जानकारी केंद्र की ओर से लोकसभा को दी गई है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को कहा कि कानून-व्यवस्था कायम करने के अलावा पशु कारोबारियों, बीफ खानेवालों, मुस्लिमों, दलितों और पशुपालकों पर हमलों की घटनाओं को रोकना और जानमाल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में अहीर ने बताया कि गोरक्षा के नाम पर कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ अनिवार्य तौर पर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी अडवाइजरी जारी की गई है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मामले दर्ज करने में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद न हो और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए।